राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
आमबजट 2022 के प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। नए बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है ताकि किसान की आय दोगुनी हो सके।
नए वित्त वर्ष से पहले सरकार पुराने लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दे रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंच सके।
वित्तवर्ष 2021-22 समाप्त होने से पहले किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं।
किसानों को अधिकतम 55 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ सभी वर्गों के किसानों को दिया जाएगा।
कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे
कृषि में आधुनिक सिंचाई यंत्रों का उपयोग करने से जहां कम पानी में ज्यादा सिंचाई होती है, वहीं समय और श्रम की बचत होती है।
उचित तरीके से सिंचाई करने पर उत्पादन अधिक होता है।
सरकार भी किसानों को आधुनिक सिंचाई यंत्रों से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें समय-समय पर सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराती है।
अब मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दो योजनाओं के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
कृषि विभाग, मध्यप्रदेश को अपने लक्ष्य 31 मार्च 2021 से पहले पूरे करने हैं, इसलिए किसान जल्दी आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन, विद्युत पंप सब्सिडी पर दी जाएगी जिसके लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम सब्सिडी उन किसानों को दी जाएगी जो पहले आवेदन कर चुके हैं तथा पहले जारी हुई लाटरी की प्रतीक्षा सूत्री में उनका नाम शामिल है।
कितने किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) योजना के तहत सितंबर माह में सिंचाई उपकरण पाइपलाइन, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन के लिए सभी वर्ग के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए थे।
लक्ष्यों के विरूद्ध कम आवेदन मिलने के कारण अब पुन: उपरोक्त सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अब योजना के तहत हजारों किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा।
वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) के तहत भी किसानों को उपकरण मिलेंगे।
जिसका विवरण इस प्रकार है :
- ड्रिप सिस्टम : 474
- सिंचाई पाइप लाइन सेट : 2490
- सिंचाई पंप सेट (डीजल/विद्युत) : 4220
- रेनगन सिस्टम : 3
- स्प्रिंकलर : 4836
जानें, सिंचाई यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2020-21 के तहत किसानों को पाइप लाइन व पंप सेट पर 50 प्रतिशत या 10 हजार रुपए जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाती है।
इसी प्रकार पर 15 हजार रुपए या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जाता है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु/सीमांत कृषक-समस्त वर्ग के किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर 55 प्रतिशत अनुदान मिलता है।
जबकि अन्य कृषक वर्ग को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
वहीं किसान भाई किसान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी देख सकते हैं।
सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में सिंचाई सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
किसान भाई सिंचाई यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर कर सकते हैं।
आपको बता दें कि कोविड के कारण पोर्टल पर अनुदान के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
जिसके अंतर्गत किसान आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसान अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।
किसानों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान भरे गए मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी मिलेगा।
इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत होने की प्रक्रिया पूरी होगी।
पोर्टल के अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी ओटीपी व्यवस्था लागू होगी।
आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र पाने के लिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य है।
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु ), बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल आदि शामिल है।
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