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PMFBY: किसान खुद भी जान सकते हैं फसल बीमा प्रीमियम की रकम

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम राज्यों और जिलों के हिसाब से अलग-अलग होता है. यह रकम जिला तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर तय की जाती है.

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का इंश्योरेंस करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को है.

अगर आपको प्राकृतिक आपदाओं से खेती पर होने वाले जोखिम को कम करना है तो इससे पहले आवेदन कर दें. उसके बाद आप चाहकर भी इंश्योरेंस नहीं करवा पाएंगे.

बीमा करवाने से पहले आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि प्रीमियम कितना देना होगा और उसके बदले फसल खराब होने पर कितने का क्लेम मिल सकता है. इस सवाल का जवाब आपको हम दे रहे हैं.

 

हम आपको बता रहे हैं कि प्रीमियम जानने का सबसे आसान तरीका है क्या? आप सबसे पहले योजना की ऑफीशियल साइट (https://pmfby.gov.in/) पर जाईए.

वहां इश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर नाम से एक कॉलम मिलेगा उसे क्लिक करिए.

इसके बाद सीजन, साल, योजना, राज्य, जिला और फसल की जानकारी भरकर क्लिक करें, आपका प्रीमियम और क्लेम में मिलने वाली रकम सामने आ जाएगी.

 

कितना होता है प्रीमियम

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश फसलों पर आने वाले कुल प्रीमियम का किसानों को सिर्फ 1.5 से 2 फीसदी ही देना होता है. कुछ वाणिज्यिक फसलों के लिए ही 5 फीसदी प्रीमियम लगता है.

प्रीमियम की बाकी की रकम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जमा करते हैं.

हरियाणा में बागवानी फसलों के लिए अलग से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना संचालित की जा रही है.

 

मध्य प्रदेश के सिहोर में कितना देना होगा प्रीमियम.

 

कौन तय करता है प्रीमियम की रकम

केंद्र सरकार के मुताबिक प्रीमियम की रकम राज्यों और जिलों के हिसाब से अलग-अलग होती है.

प्रीमियम की रकम जिला तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर तय की जाती है.

इस कमेटी में जिलाधिकारी, कृषि अधिकारी, मौसम विभाग के प्रतिनिधि, किसान नेता और बीमा कंपनियों के अधिकारी शामिल होते हैं.

इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही कंपनियां प्रीमियम तय करती हैं.

 

कहां कितना प्रीमियम?

अगर आपने मध्य प्रदेश के सिहोर में गेहूं की खेती की है और फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देना होगा.

शेष रकम 2360 रुपये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे.

इस प्रीमियम पर आपके एक हेक्टेयर गेहूं का अधिकतम 40,000 रुपये का क्लेम मिल सकता है.

इतने ही खेत का फसल बीमा यदि यूपी के बिजनौर में होगा तो किसान को 998.27 रुपये देना होगा.

जबकि 2162.91 रुपये सरकार देगी. इस पर फसल खराब होने पर 66,551 रुपये का क्लेम मिलेगा.

इसी तरह अलग-अलग जिलों में किसी एक ही फसल का बीमा प्रीमियम अलग-अलग होगा.

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