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जल्द ही सब्सिडी पर किसानों के खेतों पर लगाए जाएँगे सोलर पम्प

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

 

देश में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनकरण उर्जा मंत्रालय के द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है।

जिसके तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने एवं सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

किसान इससे बिजली उत्पादन कर सरकार को भी बेच सकते हैं।

किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

 

मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम-‘अ’) में अब परफार्मेंस गांरटी 5 लाख रूपये प्रति मेगावॉट से घटाकर एक लाख रूपये कर दी गई है।

श्री डंग ने यह जानकारी ऊर्जा भवन में कुसुम-‘अ’ के 71 कृषकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करते हुए दी।

कार्यक्रम में 6 विकासकों द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैंनेजमेंट कंपनी के मध्य विक्रय-क्रय अनुबंध (पीपीए) का भी अदान-प्रदान किया गया।

साथ ही उन्होंने कहा की राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत जल्द ही किसानों के खेतों पर सोलर पम्प लगाए जाएँगे।

50 हजार किसानों को दिए जाएँगे सोलर पंप

मंत्री श्री डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में एक हजार ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है, जहाँ विद्युत की उपलब्धता नहीं है।

प्रदेश में 50 हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

इससे बिजली-डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलतापूर्वक पूरे हो जाएँगे।

 

कितनी अनुदान Subsidy दी जाएगी

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 10 हॉर्स पॉवर तक के सोलर पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

इसके लिए किसानों को अलग-अलग प्रकार के सोलर पम्प के लिए कितने रुपए देने होंगे इसकी जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:-

 

सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार  हितग्राही किसान अंश (रु.) डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  47,213  30 मी. के लिए 4,56,00 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.
2 एच.पी.डी.सी. सरफेस 55,819  10 मी. के लिए 1,98,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी.
2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  59,882  30 मी. के लिए 68,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.
3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 76,312
  • 30 मी. के लिए 1,14,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी.
  • 50 मी. के लिए 69,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 45,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 1,04,577 
  • 50 मी. के लिए 1,10,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 72,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  • 100 मी. के लिए 50,400 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 1,52,365
  • 50 मी. के लिए 1,55,250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 1,01,250 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  • 100 मी. के लिए 70,875 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 1,54,755
  • 50 मी. के लिए 1,41,750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 94,500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  • 100 मी. के लिए 60,750 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 2,44,543
  • 50 मी. के लिए 2,07,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 1,35,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  • 100 मी. के लिए 94,500 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 2,45,795
  • 50 मी. के लिए 1,89,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी.
  • 70 मी. के लिए 1,26,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी.
  • 100 मी. के लिए 81,000 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी.

 

इस शर्त पर किसानों को दिए जाएँगे सोलर पम्प

सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

 

कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है।

यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।

 

सोलर पम्प लेने के लिए यहाँ करें आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के सभी किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।

यहॉं पर कृषक का मोबाइल नंबर ज‍िससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करना होगा।

ऐप्लिकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।

यहॉं पर किसान का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जात‍ि स्वाघोषणा, जमीन से संबंध‍ित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी।

source : kisansamadhan

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