किसानों के लिए कमाल की है ये योजना, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये

पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का बेहतरीन साधन है. कम अंशदान में जीवन भर की पेंशन की गारंटी मिलती है.

अगर आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं और अभी आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो यह योजना आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी.

अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

ये किस्त जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी. लेकिन उससे पहले हम आपको एक और कमाल की योजना के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिल सकती है.

 

क्या है पीएम किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 9 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था.

इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है.

 

योजना की खास बातें

  • हर महीने 3000 रुपये की पेंशन 60 साल की उम्र के बाद
  • 18 से 40 साल तक की उम्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं
  • बहुत कम अंशदान: सिर्फ 55 से 200 रुपये प्रतिमाह
  • सरकार बराबर योगदान देती है जितना किसान देगा
  • अगर आप PM Kisan योजना के लाभार्थी हैं, तो अंशदान आपकी जेब से नहीं, उसी पैसे से कटेगा

 

उम्र के हिसाब से कितना होगा प्रीमियम?

उम्र (वर्ष) किसान का योगदान सरकार का योगदान कुल योगदान
18 55 55 110
25 80 80 160
30 105 105 210
35 150 150 300
40 200 200 400

 

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

  • छोटे और सीमांत किसान
  • उम्र 18 से 40 साल के बीच हो
  • जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है

 

किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

  • NPS, EPF या ESIC से जुड़े लोग
  • बड़े जमींदार या संस्थागत भूमिधारक
  • सरकारी या संवैधानिक पदों पर कार्यरत लोग
  • डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए जैसे प्रोफेशनल्स
  • आयकर दाता

 

आवेदन कैसे करें?

  1. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं
  2. आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन के कागज़ साथ ले जाएं
  3. CSC ऑपरेटर (VLE) आपका फॉर्म भरेगा
  4. बैंक खाते से ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी
  5. आवेदन के बाद आपको यूनिक पेंशन नंबर मिलेगा

 

मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जमीन के कागजात
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ऑटो डेबिट फॉर्म

 

किस्त कब कटेगी?

आप अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक अंशदान का विकल्प चुन सकते हैं.

महीने में 1, 11 और 21 तारीख को ऑटो डेबिट की सुविधा मिलती है.

 

अगर 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए तो?
  • अगर मृत्यु 60 से पहले होती है, तो पति/पत्नी को योजना जारी रखने का विकल्प मिलेगा.
  • अगर वह जारी नहीं करना चाहें, तो अब तक जमा पैसा ब्याज सहित नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा.

 

अगर 60 के बाद मृत्यु हो जाए?
  • जीवनसाथी को 50% पेंशन मिल सकती है, अगर वह पहले से योजना में न जुड़ा हो.
  • पति-पत्नी दोनों की मृत्यु पर जमा राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी.

 

अगर पैसा समय पर नहीं कटा तो?
  • खाते से पैसा न कटने पर योजना डिफॉल्ट मानी जाएगी.
  • 6 महीने के अंदर भुगतान नहीं होने पर योजना निष्क्रिय हो जाएगी.
  • 3 साल तक कोई गतिविधि न होने पर खाता बंद कर दिया जाएगा.

 

डिफॉल्ट खाता दोबारा शुरू कैसे करें?
  • बकाया राशि और लेट फीस के साथ भुगतान कर खाता फिर से सक्रिय किया जा सकता है.
  • अगर कोई अयोग्य हो जाता है, तो सरकारी अंशदान बंद हो जाएगा, लेकिन किसान अपनी ओर से योजना जारी रख सकता है.

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