हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

31 दिसंबर तक उठा सकते है PMFBY का लाभ

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

 

किसान अधिसूचना अनुसार फसल बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेजों सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर PMFBY का लाभ उठा सकते है।

 

मध्य प्रदेश के किसानों के पास एक और सुनहरा मौका है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन के लिए काम जारी है, ऐसे में किसान अपनी फसल के अनुसार बैंक में प्रीमियम जमा करके PMFBY योजना का लाभ उठा सकते है।

पात्र लाभार्थी अऋणी किसानों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है।

 

प्रीमियम राशि रबी 2021-22 के लिए जमा की जानी है

दरअसल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अनुसार, रबी मौसम 2021-22 के लिए गेंहू सिंचित, असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर पर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है।

जिसका स्केल आफ फायनेंस का आधार 1.5 प्रतिशत के मान से गेंहू सिंचित के लिए 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित गेंहू के लिए 394.50 पैसे, चना के लिए 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टेयर किसानों द्वारा फसल बीमा (PMFBY) प्रीमियम राशि रबी 2021-22 के लिए जमा की जानी है।

 

इसके तहत अऋणी किसानों द्वारा पूर्व उल्लेखित प्रीमियम राशि के साथ आवश्यक दस्तावेंज क्रमशः भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ कृषक की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें IFSC कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।

ताकि देय बीमा क्लेम्प राशि किसान के खाते मेंं समायोजित हो सकें।

 

PMFBY का लाभ उठा सकते है

अऋणी किसानों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है।

ऐसे में किसान अधिसूचना अनुसार फसल बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेजों सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर PMFBY का लाभ उठा सकते है।

इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि अथवा तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

 

क्या है योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना 13 जनवरी 2016 को आरंभ की गई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाढ़, आंधी, तेज बारिश आदि के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है।

इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य 100% किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान करना है।

 

फसल भी बदल सकते है किसान

इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है एवं प्रीमियम की 98% राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

अब तक लगभग 50% किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है।

यदि किसान पहले से तय फसल को बदलना चाहता है तो किसान को अंतिम तारीख से 2 दिन पहले बदलाव के लिए अपनी बैंक को सूचना देनी होगी।

वह किसान जिन के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वह कस्टमर सर्विस सेंटर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।

source

 

यह भी पढ़े : स्माम किसान योजना : कृषि उपकरण पर मिलेगी 80% सब्सिडी

 

यह भी पढ़े : पीएम किसान ट्रैक्टर योजना : अब आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रैक्टर

 

शेयर करे