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आलू, प्याज, टमाटर आदि उद्यानिकी फसलों के भंडारण पर 50 प्रतिशत अनुदान हेतु आवेदन करें

Posted on August 3, 2020

प्याज, आलू, टमाटर आदि उद्यानिकी फसलों के भंडारण हेतु आवेदन

कोरोना संक्रमण के चलते उधानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसानी से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है ।

इस स्कीम में आलू, प्याज तथा टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किए जाने की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे भाग में की गई है।

इसके तहत अधिक उत्पादन वाले स्थान से कम उत्पादन वाले स्थान पर परिवहन हेतु 50 प्रतिशत परिवहन अनुदान तथा भंडारण शीतगृह में योग्य फसलों के भण्डारण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव किया गया है।

आपरेशन ग्रीन स्कीम मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू के सामूहिक विकास से संबंधित है जिसके दो प्रमुख घटकों में पहला मूल्य का स्थिरीकरण एवं संतुलन (कम अवधि) एवं दूसरा सामूहिक श्रृंखला का विकास करना (लंबी अवधि) है।

कोरोना महामारी की वजह से यह श्रृंखला प्रभावित हुई है और किसान अपनी उपज बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। भारत शासन द्वारा जारी नए दिशा–निर्देश से लॉक डाउन की वजह से बाजार में सब्जियों एवं फलों की कम दर में बिक्री और पोस्ट हार्वेस्ट में हुई हानि की भरपाई हो सकेगी।

 

आपरेशन ग्रीन स्कीम में सब्जी के साथ फल को शामिल किया गया है

आपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत खाध प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के द्वारा योजना को टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर अब इसमें फलों में आम, केला, अमरुद, किवी, लीची, पपीता संतरा, अनानास, अनार एवं कटहल तथा सब्जियों में राजमा, करेला, बैंगन शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, भिन्डी को शामिल किया गया है।

 

इस योजना में इसके अलावा अन्य फल एवं सब्जियों को भविष्य में कृषि मंत्रालय की अनुसंशा पर जोड़ा जा सकता है।

 

यह भी पढ़े : स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिस्टम सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू

 

यह योजना इस वर्ष सम्पूर्ण देश में लागू है

योजना के लिए पंजीयन किया जा रहा है जिसे देश के सभी राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 11 दिसम्बर 2020 तक प्रभावी होगी आवश्यकता होने पर केंद्र शासन द्वारा अवधि बढाई जा सकती है।

 

योजना के लिए पात्रता

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत

  • खाध प्रसंस्करण,
  • किसान उत्पादक संगठन एवं किसान उत्पादक संस्था,
  • सहकारी समिति,
  • व्यक्तिगत कृषक,
  • अनुज्ञप्ति धारक प्रतिनिधि,
  • निर्यातक राज्य विपणन,
  • रिटेल आदि

जो फलों एवं सब्जियों के विपणन एवं प्रसंस्करण कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र संस्था घोषित किया गया है।

 

प्याज, आलू, टमाटर आदि उद्यानिकी फसलों के भंडारण हेतु आवेदन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है।  योजना में देश के सभी राज्यो को शामिल किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है । इच्छुक किसान सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

 

प्याज, आलू, टमाटर आदि उद्यानिकी फसलों के भंडारण हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

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