देश में अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए देश भर में सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान कम दरों पर किराए से कृषि यंत्र लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं और साथ ही किराए पर कृषि यंत्र देने से रोजगार के साथ ही अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
10 लाख रुपए तक की सब्सिडी
इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन माँगे है।
सरकार ने इस वर्ष राज्य में कुल 468 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य रखा है।
जिसके तहत राज्य के सभी जिलों एवं वर्गों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा
मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए दो प्रकार के अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
पहला अनुदान कृषि यंत्रों की खरीदी पर तथा दूसरा कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए बैंक द्वारा लिए गये ऋण के ब्याज पर, अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए लाभार्थी अधिकतम 25 लाख रूपये तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
जिस पर लागत का 40 प्रतिशत यानि अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
इसमें कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान की गणना “सब मिशन ऑन ऐग्रिकल्चर मेकेनाइजेशन योजना” में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी।
किसानों को योजना के तहत बैंक से ऋण अवश्य ही लेना होगा तथा यह ऋण न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 9 वर्षों के लिए लिया जा सकता है।
इसके साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में 3 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
खरीदना होगा यह कृषि यंत्र
योजना के तहत चयनित किसानों के अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर दी जाएगी।
मशीनों/ यंत्रों के रख रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही करनी होगी।
एक किसान को एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हेरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुबाई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य रूप ख़रीदना होगा।
वहीं लाभार्थी किसान यदि चाहे तो प्रोजेक्ट की लागत सीमा के अंतर्गत स्थानीय तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक रूप से भी अन्य कृषि यंत्र जैसे :- रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर–प्लांटर, मल्टीक्राप प्लांटर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर, लेजर लेंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, राईस ट्रांस्प्लांटर, रीपर कम बाइन्डर, पोटेटो डिगर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर, हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाऊ, क्लीनर कम ग्रेडर, राइस मिल, दाल मिल, मिलेट मिल आदि कृषि यंत्र भी खरीद सकता है।
स्थापित किए जाएँगे 468 कस्टम हायरिंग केंद्र
मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए कुल 468 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
इसमें सामान्य वर्ग के लिए 260 केंद्र, अनुसूचित जाति के लिए 52 केंद्र, अनुसूचित जनजाति के लिए 52 केंद्र, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के लिए 52 केंद्र तथा एफपीओ के लिए 52 केंद्र के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
आवश्यकता एवं माँग के अनुसार लक्ष्य में वृद्धि भी की जा सकती है।
जारी लक्ष्यों के विरुद्ध सभी जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
अनुदान हेतु आवेदन की लास्ट डेट
वर्ष 2023–24 के वित्त वर्ष के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल 2023 से शुरू की जा चुकी है।
मध्य प्रदेश के इच्छुक किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शासन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है, तिथि समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएँगे।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 09 मई 2023 को लाँटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों की सूचि पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी।
10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डी.डी.
मध्य प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु 10 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देना अनिवार्य कर दिया है।
यह डिमांड ड्राफ्ट आवेदन से पहले किसी भी बैंक से बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आवेदन के समय इसकी जरूरत पड़ेगी।
डिमांड ड्राफ्ट सहायक कृषि यांत्रिक के नाम से बनाया जाएगा।
डिमांड ड्राफ्ट अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग नामों से बनाना होगा, जो इस प्रकार है :-
आवेदन के लिए जिले | अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है |
भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री भोपाल” |
इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री इंदौर” |
रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री सतना” |
जबलपुर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री जबलपुर” |
सागर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री सागर“ |
ग्वालियर संभाग के सभी जिले | “सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर” |
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं शर्तें
कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि यांत्रिक विभाग मध्य प्रदेश ने विभिन्न प्रकार के शर्तें रखी हैं, इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक मध्य प्रदेश के मूल्य निवासी होना चाहिए,
- आवेदक 12 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है,
- आवेदन के समय आवेदक का उम्र 18 वर्ष से ज्यादा तथा 40 वर्ष से कम होना चाहिए,
- एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। अतः पहले से जिस ग्राम में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा चुकी है वहाँ के व्यक्ति योजना के तहत अभी आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- एक आवेदक एक ही ग्राम या जिले से आवेदन कर सकता है एक से अधिक स्थानों से आवेदन करने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
शासन द्वारा अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित ज़िले से सम्बंधित कृषि कार्यालय में कराना होगा।
इसके लिए अलग-अलग ज़िलों के आवेदकों के लिए अलग-अलग तिथि तय की गई है जो इस प्रकार है:-
संभाग | निर्धारित तिथि | जिलों का नाम |
भोपाल | 11/05/2023 | भोपाल, राजगढ़, विदिशा एवं रायसेन |
12/05/2023 | होशंगाबाद, हरदा, बैतूल एवं सीहोर | |
इन्द्रौर | 11/05/2023 | इंदौर,झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार |
खरगौन, बडवानी, खंडवा एवं बुरहानपुर | ||
12/05/2023 | देवास, शाजापुर एवं आगर – मालवा | |
उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच | ||
ग्वालियर | 11/05/2023 | ग्वालियर, दतिया, भिंड एवं मुरैना |
12/05/2023 | श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर एवं गुना | |
सागर | 11/05/2023 | सागर, दमोह एवं पन्ना |
छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निबाड़ी | ||
जबलपुर | 11/05/2023 | जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा एवं सिवनी |
मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी | ||
रीवा – शहडोल संभाग | 11/05/2023 | रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली |
उमरिया, शहडोल एवं अनुपपुर |
किसानों को सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए मूल बैंक ड्राफ़्ट को कार्यालय में जमा करना होगा।
इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों जैसे फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होंगे।
अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्राफ़्ट जमा न कराए जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?
मध्य प्रदेश राज्य के किसान किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से “ऑनलाइन” आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से माँगे गए हैं।
इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए 8 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान अपने ज़िले या संभाग के कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
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