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पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं पीएम किसान योजना के पैसे?

 

पीएम किसान योजना

 

पत्नी या पति में से कोई इनकम टैक्स देता है, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है।

 

भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है।

इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को सालाना छह हजार रुपए तीन किस्तों में मिलते हैं।

इस योजना के पात्रता को लेकर कई सवाल है। जैसे कि पति-पत्नी दोनों पीएम किसान निधि का लाभ पा सकते हैं।

आइए जानते हैं इस नियम के बारे में।

 

किसे मिलेगा लाभ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों एक साथ नहीं ले सकते। ऐसा करने वालो से सरकार रिकवरी करती है।

वहीं कई प्रावधान भी हैं, जो कृषकों को अपात्र घोषित करती हैं। किसान के घर से अगर कोई टैक्स भरता है।

तब इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यानी पत्नी या पति में से कोई इनकम टैक्स देता है, तो उन्हें योजना के पैसे नहीं मिलेंगे।

 

इन कारणों से मिलता लाभ

अगर किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि में नहीं करें। दूसरे के खेतों पर किसान का काम करते हैं।

ऐसे कृषक इस योजना के पात्र नहीं होते। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत पिता या घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है। तब भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।

हीं सरकारी कर्मचारी, रिटायर व्यक्ति, रजिस्टर्ड डॉक्टर, वकील, सीए और मंत्री भी पीएम किसान योजना के लिए अपात्र हैं।

 

लाभार्थी किस्त की कैसे जांच करें

1. सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

2. ‘किसान कॉर्नर सेक्शन’ पर क्लिक करें

3. Beneficiary Status विकल्प पर जाएं।

4. किसान अपने आवेदन की स्थिति,अपना नाम और बैंक खाते में जमा की गई राशि की जांच कर सकते हैं।

 

गलती को इस तरह सुधारे
  • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • किसान कॉर्नर पर क्लिक करें।
  • आधार एडिट के विकल्प पर जाएं।
  • आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • अगर नाम में कोई गलती है तो सुधारें।
  • अन्य गलतियों को सुधारने के लिए अपने लेखाकार एवं कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करना होगा।

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