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मसाला फसलों की खेती के लिए अनुदान हेतु किसान आवेदन करें

अनुदान हेतु आवेदन

 

कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों के चौमुखी विकास के लिए सरकार परम्परागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों जैसे फल-फूल, सब्जी, औषधीय एवं मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है।

किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है।

जिसके तहत किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान देने हेतु लक्ष्य जारी हैं।

 

मध्य प्रदेश सरकार बीज वाली मसाला फसलें एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरक आदि मसाला फसलों के गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से “मसाला क्षेत्र विस्तार योजना” चला रही है।

उद्यानिकी विभाग ने योजना के तहत बीज वाली मसाला फसलों पर अनुदान हेतु चयनित ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

 

कितना अनुदान Subsidy दी जाएगी 

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मसाला क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के तहत बीज वाली मसाला फसलों में बीज एवं प्लास्टिक क्रेट्स की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्य वर्ग के किसानों को, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान 14,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो दिया जाएगा।

 

योजना के लिए आवेदन

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने अभी मसाला क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के तहत 15 जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

यह ज़िले इस प्रकार है :- ग्वालियर, निवाड़ी, शहडोल, अनुपपुर, शिवपुरी, भिंडी, मुरैना, श्योपुर, कटनी बालाघाट, सिवनी, उमरिया, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर । जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

उद्यानिकी विभाग ने अभी 15 जिलों के लिए कुल 176.24 हेक्टेयर के लिए लक्ष्य जारी किए हैं।

जिस पर 24.674 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए भौतिक लक्ष्य 124.5 हेक्टेयर है जिस पर अनुदान 17.43 लाख रूपये हैं तथा अनुसूचित जातिके लिए भौतिक लक्ष्य 51.74 हेक्टेयर है इस पर 7.244 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

 

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो,
  • आधार,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा।

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।

किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

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