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फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए अनुदान, प्रोत्साहन योजना

 

श्री तोमर ने पोर्टल लॉन्च किया, दिशा-निर्देश भी जारी

 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर अपलोड कर दी गई हैI

स्कीम में प्रोत्साहन/अनुदान पाने के लिए इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रूपए के बजट के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने विस्तृत गाइड लाइन्स जारी की है।

 

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मंत्री श्री तोमर द्वारा स्‍कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर हैं। ऑनलाइन पोर्टल: https://plimofpi.ifciltd.comपर उपलब्‍ध है।

 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना में विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है:

श्रेणी-I

इस श्रेणी में आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू कर सकता है और योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।

श्रेणी-II

एसएमई आवेदकों अभिनव/जैविक उत्पादों का निर्माण जो बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं।

 

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श्रेणी-III

विदेशों में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक।

 

अनुदान

आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग एवं विपणन पर खर्च के 50% की दर से अनुदान दिया जाएगा, बतौर अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री का 3% या 50 करोड़ रू. प्रति वर्ष, जो भी कम हो।

विदेशों में ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम खर्च 5 साल की अवधि में 5 करोड़ रू. होगा।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2021, शाम 5 बजे है।

 

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