हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि अब लहसुन की नीलामी आढ़तिए नहीं, मंडी कर्मचारी करेंगे।
लगातार महंगे होते लहसुन की बिक्री के मामले में कोर्ट ने मंडी प्रशासन को आढ़तियों को नीलामी से बाहर करने के आदेश दिए।
कहा लहसुन अधिसूचित उपज है। इसकी नीलामी मंडी कर्मचारी ही करें। दामों को लेकर चल रही कशमकश के बीच नीलामी का मामला विवादित होने लगा था,
क्योंकि लहसुन की खरीदी में गीले और सूखे माल को लेकर विवाद की स्थिति बन रही थी। आढ़तिए गड़बड़ी करते हैं।
अधिसूचित उपज की नीलामी में अपील के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंडी बोर्ड ने यह निर्देश जारी किए।
अब लहसुन (गीले- सूखे) की नीलामी मंडी कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। मंडी सचिव नरेश परमार ने बताया, सोमवार से यह व्यवस्था लागू होगी।
सुबह 9:30 से 1 बजे तक एवं दोपहर 1:30 से 5:30 | बजे तक नीलामी की जाएगी।
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