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PM किसान योजना की 15वीं किस्त में ऐसे लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत

अगर आप पीएम किसान की अगली किस्तें पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रकिया पूरा होना जरूरी है.

अगर आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द ही करा लें.

इसके अलावा कई और शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही आपके खाते में पीएम किसान योजना की राशि आएगी.

 

15वीं किस्त

किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तें भेजी जाती हैं.

फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 14 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. सरकार ने 15वीं किस्त की रजिस्ट्रेशन प्रकिया की शुरुआत कर दी है.

पहली बार पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

 

अभी भी करा सकते हैं ई-केवाईसी

अगर आप पीएम किसान की अगली किस्तें पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रकिया पूरा होना जरूरी है.

अगर आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द ही करा लें. 

किसान अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर या पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं.

ऐसा नहीं करने की स्थिति में आप अगली किस्तों से वंचित रह सकते हैं.

 

इस वजह से अटक सकती है अगली किस्त

ई-केवाईसी के अलावा आपकी आगामी किस्तें अन्य वजहों से भी अटक सकती है.

आपको ध्यान देना है कि आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में कोई गलती न हो.

जैसे- जेंडर की गलती, नाम की गलती, आधार नंबर गलत या पता आदि गलत होता है, तो भी आप किस्त से वंचित रह सकते हैं.

इसके अलावा खाता नंबर गलत होने पर भी आगामी किस्तों से आप वंचित रह सकते हैं.

ऐसे में पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन स्टेटस पर गलत दी गई जानकारियों को सही कर लें.

 

ऐसे किसानों को भी नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.

यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा. 

जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं,

लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

 

ऐसे लोग भी नहीं उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर खेत उसके पिता या दादा  के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है.

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना से वंचित किया गया है.

वहीं मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं.

किसान होते हुए भी यदि किसी को 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते.

अगर किसी अपात्र किसान ने इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है.

 

 यहाँ करें संपर्क

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.

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