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आपदा से हुए नुकसान पर क्लेम पाने के लिए किसानों को करना होगा बस यह काम

 

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है.

 

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासर रत है.

 

तमाम योजनाओं के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भी किसानों के हित में शुरू की गई है.

इस योजना के तहत किसानों को कम और एक समान प्रीमियम पर फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है.

 

पीएमएफबीवाई बुवाई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुरक्षित की गई बुवाई और फसल सत्र के मध्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा भी प्रदान करना शामिल है.

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है.

 

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72 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक

भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा के अंतर्गत बीमा लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा?

ट्वीट के मुताबिकत, स्थानीय आपदा के कारण हुए फसल नुकसान का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है.

 

ट्वीट के मुताबिक, अगर भूस्खलन, ओला वृष्टि, प्राकृतिक आग, बादल फटना और जलप्लावन के कारण खड़ी फसल को नुकसान हुआ है तो किसानों को फसल बीमा का क्लेम मिलेगा.

अगर चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बैमौसम बारिश और ओला वृष्टि के कारण फसल की कटाई के बाद नुकसान हुआ है तो किसान बीमा के हकदार होंगे.

दोनों ही स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक होगा.

 

 

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आवेदन करना होगा. किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

राज्य सरकारें रबी और खरीफ सीजन में पीएम फसल बीमा योजना का विज्ञापन भी जारी करती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है.

 

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क्या हैं योजना के उदेश्य ?

  • प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना.
  • कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना.
  • किसानों को कृषि में इनोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
  • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना.

 

कहां से मिलेगा PMFBY के लिए फॉर्म ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप बैंक जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

फसल बीमा का फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं.

 

इन कागजातों की होगी जरूरत

  • बीमा लेने वाले व्यक्ति की फोटो
  • बीमा लेने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र (इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट में से कोई एक दे सकते हैं.)
  • एड्रेस प्रूफ (इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट में से कोई एक दे सकते हैं.)
  • खेत के कागजात
  • खेत में बुआई की गई फसल का सबूत (इसके लिए आप पटवारी, सरपंच, प्रधान आदी से लिखवा सकते हैं)
  • बीमा का पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा. जिस खाते में पैसे पाना चाहते हैं, उसका कैंसल चेक भी जमा करना होगा.

 

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