धार
त्रुटी सुधार भी होगा
सोयाबीन के लिए 720 रु. व मक्का के लिए 600 रु. प्रति हेक्टेयर प्रीमियम भरना पड़ेगी
जिले के किसान फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों की भरपाई के लिए ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा करवा सकते है।
इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक संबंधित बैंकों के माध्यम से होगा।
बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मूंग व उड़द जिला स्तर पर, कपास एवं ज्वार तहसील स्तर पर तथा सोयाबीन, मक्का एवं बाजरा पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है।
किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे की उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाए।
यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराए।
बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित
कृषि विभाग के उप संचालक जीएस मोहनिया ने बताया सोयाबीन के लिए 720 रु. मक्का के लिए 600 रु. बाजरा के लिए 400 रु., ज्वार के लिए 440 रु., मूंग / उड़द के लिए 420 रु. कपास के लिए 2950 रु. प्रति हेक्टेयर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है।
किसान बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
फसल बीमा संबंधित बैंक, लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक करा सकते है।
वहीं जो किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते है वह 24 जुलाई तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचना कर दे।
शासन के एनसीआईपी पोर्टल पर समय सीमा में प्रविष्टि कराने के लिए कुक्षी एसडीएम नवजीवनसिंह विजय पंवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
जिसमें अनुभाग अंतर्गत सभी बैंक मैनेजर, तहसीलदार, कृषि विभाग व उद्यानिकी विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
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